मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना पुलिस ने सादपुर के जंगल में हुई गौकशी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जानसठ-बसायच रोड के पास हुई मुठभेड़ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस तथा गौकशी में इस्तेमाल होने वाले कथित उपकरण बरामद करने का दावा किया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सादपुर के जंगल में मिले थे गोवंश के अवशेष
पुलिस के अनुसार 10 सितंबर 2026 को एक व्यक्ति ने जानसठ थाने में लिखित शिकायत देकर बताया था कि ग्राम सादपुर के जंगल में गोवंश के पैर और सिर पड़े मिले हैं और वहां गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया है।
शिकायत के आधार पर जानसठ पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 126/26, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई।
जानसठ-बसायच रोड के जंगल में मिले तीन संदिग्ध
पुलिस का दावा है कि 11 सितंबर को टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सादपुर के जंगल में हुई घटना से जुड़े तीन व्यक्ति जानसठ-बसायच रोड के पास जंगल में घूम रहे हैं।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक तीनों ने पुलिस को देखकर आम के बाग की ओर भागने की कोशिश की।
पुलिस पर फायरिंग का दावा, जवाबी कार्रवाई में एक घायल
पुलिस का कहना है कि पीछा करने के दौरान आरोपियों की ओर से टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिसकर्मी गोली लगने से बाल-बाल बच गए।
आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद दोबारा फायरिंग किए जाने का दावा करते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें सावेज के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य आरोपियों को मौके पर पकड़ लिया गया।
घायल सावेज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
सावेज, परवेज और सनव्वर गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सावेज पुत्र अब्बास निवासी अखलाखपुर थाना जानसठ, परवेज पुत्र अब्बास निवासी थाना जानसठ और सनव्वर पुत्र महताब निवासी अखलाखपुर थाना जानसठ के रूप में हुई है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों आरोपियों को गौवध अधिनियम के मुकदमे में भी आरोपी बनाया गया है।
तमंचा और गौकशी के उपकरण बरामद करने का दावा
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक कुल्हाड़ी, एक दाव, एक छुरा और रस्सी समेत अन्य सामान बरामद करने की जानकारी दी है।
मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में थाना जानसठ में मुकदमा अपराध संख्या 130/26, धारा 109(1), 3(5) BNS और 3/25/28 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
SSP के पर्यवेक्षण में हुई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SSP संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक, सीओ जानसठ ऋषिका सिंह और थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई।
गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक दीपक तोमर, उपनिरीक्षक पंकज शर्मा, हेड कांस्टेबल जितेश चौधरी और कांस्टेबल योगेश शर्मा, अनुज कुमार व रोहित कुमार शामिल रहे।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
नोट: मुठभेड़, गौकशी में आरोपियों की संलिप्तता, पुलिस पर फायरिंग और बरामदगी से संबंधित विवरण मुजफ्फरनगर पुलिस के प्रेस नोट पर आधारित हैं। आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होगा।