मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराया है। दोनों 30 सितंबर को मेरठ जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए थे। अदालत का फैसला आने के बाद दोनों भावुक हो गए और रोते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से बाहर निकले। Hindustan Times
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, फैसला आने के बाद मुस्कान और साहिल काफी उदास दिखाई दिए। दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बनाए रखी और अपने-अपने बैरक की ओर चले गए। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों ने बुधवार रात खाना खाने से भी इनकार कर दिया। फैसले के दिन मुस्कान पूजा-पाठ में लगी रही और दोनों ने दिन में भी बहुत कम भोजन किया था। Live Hindustan
यह मामला सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें उनके शव को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में छिपाने का मामला सामने आया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया। अब अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को सजा पर सुनवाई की तारीख तय की है। तब तक दोनों को सजा के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।