कोतवाली पुलिस ने बताया- उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार होने पर डरें नहीं, अभिभावक-शिक्षक या संबंधित प्राधिकरण को तुरंत दें सूचना
मैनपुरी। थाना कोतवाली पुलिस की ओर से छात्र-छात्राओं को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट-2012, बच्चों के अधिकार, लैंगिक अपराधों से बचाव, कानूनी प्रक्रिया और अपराधों में निर्धारित दंड से संबंधित जानकारी दी गई।
पुलिसकर्मियों ने विद्यार्थियों को समझाया कि कानून की जानकारी न केवल उनके अधिकारों को समझने में मदद करती है, बल्कि किसी अप्रिय स्थिति में सही कदम उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अनुचित व्यवहार होने पर चुप न रहें छात्र-छात्राएं
पुलिस ने छात्र-छात्राओं को बताया कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार, उत्पीड़न अथवा अपराध होता है तो भयभीत होकर चुप रहने के बजाय इसकी जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकरण को दें।
विद्यार्थियों को बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
पॉक्सो एक्ट और कानूनी प्रक्रिया की दी जानकारी
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध, उनसे बचाव और शिकायत की स्थिति में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी गई।
पुलिस ने अपराधों में निर्धारित दंड और कानून का उल्लंघन करने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में भी छात्र-छात्राओं को जागरूक किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना तथा किसी भी अप्रिय परिस्थिति में बिना डरे उचित माध्यम से सहायता लेने के लिए जागरूक करना रहा।