आगरा। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर, आगरा में आयोजित होगी, जहां आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण योग्य मामलों का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सरल और सुलभ तरीके से विवादों के समाधान का अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनका निस्तारण कानून के तहत समझौते के आधार पर संभव है।
समझौते के आधार पर होगा मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों के साथ पात्र प्री-लिटिगेशन मामलों को भी निस्तारण के लिए रखा जा सकता है।
पक्षकारों की सहमति से मामलों का समाधान होने से लंबे समय से चल रहे विवादों को समाप्त करने का अवसर मिलता है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।
दीवानी परिसर में रहेगा आयोजन
आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। संबंधित मामलों के पक्षकार अपने केस की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के इच्छुक लोगों को अपने मामले से संबंधित दस्तावेज साथ रखने और आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।